The Motor Vehicles Act was passed in the year 1988 by Parliament of India and regulates almost all the aspects of road transport vehicles. The Act came into force from 1 July 1989. Age Limit in connection with driving of motor vehicles.
मोटरयान अधिनियम, १९८८ (Motor Vehicles Act, 1988) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन से सम्बन्धित सभी पहलुओं का नियमन करती है। यह अधिनियम १ जुलाई १९८९ से लागू है। इस अधिनियम ने अपने पूर्ववर्ती मोटरयान अधिनियम, १९३९ का स्थान लिया
मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। विधेयक पर लाये गये विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। विधेयक को 23 जुलाई को लोकसभा में पारित किया गया था। किंतु विधेयक में ‘मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि’ रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए तीन संशोधन लाने पड़े। इन संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा। गौरतलब है कि पिछली 16वीं लोकसभा में इस बिल को पास किया गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने के बाद नई सरकार ने इसे कुछ अन्य संशोधनों के साथ पुराने स्वरूप में ही 17वीं लोकसभा में पेश करने का फैसला किया था।
Feature:
- Know the rules of Motor vehicle Act.
- How to apply the motor vehicle licence.